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चकिया के इस गांव में हुए आवास फर्जीवाड़े में सख्त हुए मुख्य विकास अधिकारी, जाने क्या है मामला

  चकिया/चंदौली । क्षेत्र के सिकंदरपुर में अपात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर किये जाने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। वही जिला प्रशासन के जांच के दौरान ग्राम विकास अधिकारी दोषी पाया गया है। मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर ग्राम विकास अधिकारी अपात्र व्यक्ति से सम्पूर्ण धनराशि की वसूली नही कराते है तो सम्पूर्ण आवास कि धन राशि उनके वेतन से वसूल की जाएगी।



क़्या था पूरा मामला

दरसल पूरा मामला चकिया विकास खंड के सिकंदरपुर ग्राम पंचायत का है। जहाँ ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने फर्जीवाड़ा करके पात्र लाभार्थी ऐनुलहक उर्फ ऐनुल पुत्र मुहम्मद कासिम की जगह अपात्र ब्यक्ति अनीसुर रहमान अंसारी पुत्र बदरुद्दीन अंसारी के खाते में प्रधान मंत्री आवास योजना की धनराशि भेज दी गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत भेजकर सरकारी धन की रिकवरी करने एवं दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाई करने का अनुरोध किया था।

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