इस दौरान ड्रोन आदि का प्रयोग होने से सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किए जाने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए 13, 14 और 15 मार्च 2021 को वाराणसी शहरी क्षेत्र में धारा-144 के तहत विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति वाराणसी की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही करने का प्रयास करेगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर परिसर के आस-पास के क्षेत्रो में ड्रोन का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जलासेन घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट एवं अन्य महत्वपूर्ण घाटो पर ड्रोन का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।




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